रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिक से अधिक हितग्राहियो के लिए आय के अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने एवं स्वरोजगार में वृद्धि करने के उद्धेश्य से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना (यथा संशोधित 2019) लागू की गयी है। योजना अंतर्गत 2 पशुओं की इकाई लागत राशि रूपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6 प्रतिशत की दर से अनुदान प्रावधानित है। हितग्राही डेयरी इकाई की स्थापना बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से कर सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही छत्तीसगढ़ में कम से कम 05 वर्ष से निवास कर रहा हो। भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषक, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों, दुग्ध संकलन मार्ग पर स्थित ग्रामो, गौठान योजना अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों एवं पूर्व से दुग्ध उत्पादन में संलग्न परिवार को योजनांतर्गत प्राथमिकता प्रदान की जाती है। योजना से लाभ लेने हेतु इच्छुक हितग्राही निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था (पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भधान उपकेंद्र, मुख्य ग्राम इकाई, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भधान केंद्र, मुख्य ग्राम खण्ड) में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु पशु चिकित्सा कार्यालय अथवा संस्था में सम्पर्क किया जा सकता हैं।