मुंगेली. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजीत वसंत ने दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल तथा मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 150 व्यक्तियों केे शामिल होने की अनुमति दी है।
उन्होने वैवाहिक कार्यक्रम, होटल तथा मैरिज हॉल में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। होटल, मैरिज हॉल में आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिसकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संधारित की जाएगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समय-समय पर राज्य शासन एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंध एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।