Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के तहसील क्षेत्र पोड़ी बचरा राजस्व निरीक्षक पोड़ी के पटवारी हल्का नम्बर 12 ग्राम बारी के पटवारी (Woman Patwari Suspended) द्रौपदी सिंह को पदीय दायित्वों के प्रति सन्निष्ठ नहीं रहने तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।
बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम ने बताया कि उक्त पटवारी (Woman Patwari Suspended) का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (1 से 3) तक का घोर उलघंन किये जाने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है। शिकायती जांच प्रतिवेदन जो प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर संबंधित हल्का पटवारी ग्राम बारी पटवारी हल्का नम्बर 12 द्रौपदी सिंह को छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है।
निलंबन अवधि में शासन नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देयक होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील पोड़ी बचरा निर्धारित नियम किया गया है। इनके हल्के का प्रभार अमीर साय उईके पटवारी को अंतरित किया है।
जानिए क्या है मामला….2 जुलाई को महिला पटवारी (Woman Patwari Suspended) के रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। पीडि़त किसान विकास साहू से चौहद्दी बनाने के एवज में महिला पटवारी ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत पीडि़त ने कलेक्टर से की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विनय लंगेह ने एसडीएम बैकुंठपुर अंकिता सोम को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में शिकायत सही पाए जाने परपोड़ी बचरा क्षेत्र के अमका की हल्का पटवारी द्रौपदी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।