Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्कूल से बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से गायब रहने वाले शिक्षक पर निलंबन (Teacher Suspended ) की कार्यवाही की गई है। शासकीय प्राथमिक शाला गरीबा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी सुनील राजपूत को निलंबित कर दिया गया है।
सहायक शिक्षक के खिलाफ स्कूल से गायब रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले का परीक्षण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Teacher Suspended ) कर दिया है। जारी आदेशानुसार विकासखंड मैनपुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला गरीबा में पदस्थ सहायक शिक्षक सुनील राजपूत का बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। सहायक शिक्षक को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत निलंबित किया गया है। सहायक शिक्षक सुनील राजपूत को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मैनपुर किया गया है।