बिजनेस

Stock Limit : गेहूं-आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम! खाद्य सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

CG NEWS : छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का स्टॉक लिमिट (Stock Limit) का निर्धारण कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट (Stock Limit) तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।


पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा (Stock Limit) के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें।


पत्र में कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

Live Share Market
 

जवाब जरूर दे 

इंडिया गठबंधन का पीएम दावेदार किसे बनाना चाहिए?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button