Friday, November 8, 2024
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Sdo Suspended : डेढ़ लाख के मोबाइल के लिए डैम का पानी बहाने के मामले में एसडीओ भी सस्पेंड, तीन पर केस भी दर्ज

Kanker News : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के परलकोट बांध में गिरा डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल ढूंढने के लिए बांध में चार दिन तक पंप लगाकर 41 लाख लीटर से ज्यादा पानी खाली करने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास के बाद अब  पानी निकालने की कथित मौखिक अनुमति देने वाले एसडीओ आरएल धीवर को भी सस्पेंड (Sdo Suspended) कर दिया गया है।

जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित (Sdo Suspended) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था। निलंबन (Sdo Suspended) आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आरएल धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

तीन पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

कांकेर कलेक्टर कलेक्टर डाॅ. प्रियंका शुक्ला ने मोबाइल खोजने के लिए पानी व्यर्थ बहाने के मामले में जांच कराई थी। आरोप सही पाए गए, इसलिए दोषियों के खिलाफ एफआईआर का आवेदन दिया गया। जिस पर पुलिस ने धारा 430 के तहत निलंबित फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास, पानी निकालने की कथित मौखिक अनुमति देने वाले एसडीओ आरएल धीवर तथा जल संसाधन विभाग के ही सब इंजीनियर सीएल ध्रुव के खिलाफ केस दर्ज किया है।

कानून के जानकारों के मुताबिक किसानों, पशु पक्षियों या मनुष्यों के लिए संग्रहित जल के दुरुपयोग पर आईपीसी की धारा 430 के तहत मामला दर्ज करने का प्रावधान है। यह धारा अजमानती है तथा इसमें पांच साल तक की सजा, जुर्माना तथा दोनों का प्रावधान है।