Jashpur News : आयुक्त सरगुजा संभाग ने अंजना तिर्की, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना, जिला-जशपुर एवं वरिष्ठ शिक्षक कुलदीप तिग्गा को निलंबित (Principal And Teacher Suspended) कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) एवं कुलदीप तिग्गा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार जांच दल द्वारा अंजना तिर्की, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा विद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक कुलदीप तिग्गा, जो कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं से शैक्षणिक कार्य न कराते हुए लिपिकीय कार्य कराया जा रहा है। जिससे बच्चों के शिक्षा पर विपरीत असर (Principal And Teacher Suspended) हो रहा है।
विद्यालय में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अर्जित अवकाश न स्वीकृत करते हुए रोककर रखा गया है। यात्रा भत्ता देयक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जयदीप टोप्पो को कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर अनुचित ढंग से स्वयं के द्वारा नियुक्त किया गया है तथा छात्राओं को राखी बांधने से रोका गया। उनके द्वारा बोर्ड परीक्षा के अभिलेखों में कुटरचना किये जाने संबंधी तथ्य पाये गये।
इस प्रकार संस्था प्रमुख के रूप में नेतृत्व क्षमता की कमी, स्टाफ के साथ समन्वय स्थापित नहीं होना तथा विद्यालय परिवार का प्राचार्य के प्रति असंतोष होना विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को प्रभावित कर रहा है। श्रीमती तिर्की का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतः श्रीमती अंजना तिर्की, प्राचार्य एकलव्य आदर्श विद्यालय सन्ना जिला जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Principal And Teacher Suspended) किया जाता है।
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