Jagdalpur News : बस्तर संभाग कमिश्नर श्याम धावड़े द्वारा कलेक्टर जिला सुकमा के अनुशंसा प्रस्ताव एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोन्टा जिला सुकमा के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल (सहायक अधीक्षक भू अभिलेख) जिला सुकमा अजय कुमार मेरावी को पद का दुरूपयोग कर लाभार्जन के उद्देश्य से कदाचार किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित (Prabhari Tahsildar Suspended) किया गया है।
उक्त कृत्य के लिए निलंबित (Prabhari Tahsildar Suspended) प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल (सहायक अधीक्षक भू अभिलेख) जिला सुकमा अजय कुमार मेरावी के विरूद्ध विभागीय जांच भी प्रस्तावित किया गया है।
निलंबन अवधि में निलंबित प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल (सहायक अधीक्षक भू अभिलेख) जिला सुकमा अजय कुमार मेरावी का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।