Jashpur Gang Rape Case : किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, गला घोंटा, जंगल में बेहोश मिली

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ हुई हैवानियत ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की इस घटना में पुलिस विशेष टीम बनाकर आरोपितों की तलाश में जुटी है।

By admin
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Jashpur Gang Rape Case
Highlights
  • नाटक देखकर लौट रही किशोरी का रास्ते से अपहरण
  • पहचान छिपाने आरोपितों ने गला घोंटकर मारने की कोशिश
  • गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस की विशेष टीम जांच में जुटी

छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता सामने आई है। जशपुर जिले में 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ (Jashpur Gang Rape Case)  सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपितों ने अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से किशोरी की हत्या करने की कोशिश करते हुए उसका गला घोंट दिया और उसे मृत समझकर जंगल में छोड़कर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार पीड़िता गांव में आयोजित सांस्कृतिक नाटक देखने गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वह अकेले घर लौट रही थी, उसी दौरान रास्ते में दो अज्ञात आरोपितों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपित किशोरी को सुनसान जंगल क्षेत्र में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Jashpur Gang Rape Case) की वारदात को अंजाम दिया गया।

Jashpur Gang Rape Case गला दबाकर हत्या का प्रयास

घटना के बाद आरोपितों ने सबूत और पहचान छिपाने के लिए किशोरी का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। बेहोश अवस्था में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान जंगल मार्ग से गुजर रहे ग्रामीणों ने किशोरी को अचेत अवस्था में देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

एएसपी राकेश पाटनवार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किशोरी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता की हालत अभी स्थिर नहीं है।

स्वास्थ्य में सुधार के बाद दर्ज होगा बयान

पुलिस ने इस सामूहिक दुष्कर्म (Jashpur Gang Rape Case) में दो अज्ञात आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 138, 70(2) तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा, जो जांच में अहम कड़ी साबित होगा।

पुलिस ने आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों से पूछताछ, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

 

 

 

 

 


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