Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2025 सत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana Chhattisgarh) के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के समस्त विकासखंडों को अधिसूचित किया है।
इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी और अरहर फसलों को शामिल किया गया है। योजना के तहत ऋणी (Loaned) एवं अऋणी (Non-loaned) किसान, दोनों प्रकार के कृषक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग के अनुसार, अऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, समिति, सीएससी (जन सेवा केंद्र), डाकघर या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से बीमा आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऋणी किसानों का बीमा उनके ऋणदाता बैंक के माध्यम से स्वतः किया जाएगा। सभी पात्र किसानों से समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की अपील की गई है।
बीमा आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Fasal Bima Yojana Chhattisgarh)
नवीनतम आधार कार्ड की प्रति
नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2)
बैंक पासबुक की पहली पृष्ठ की प्रति
फसल बुवाई प्रमाण-पत्र या स्वघोषणा पत्र
मोबाइल नंबर