EPFO Good News : देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उन खाताधारकों को फायदा पहुंचाने का फैसला लिया है जिनके पीएफ खाते लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। नई योजना के तहत ऐसे रकम वापसी प्रक्रिया (EPFO Refund Money) को वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने वाला है।
जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने रकम वापसी प्रक्रिया (EPFO Refund Money) से जुड़े उन खातों की पहचान की है जिनमें बहुत कम राशि जमा है और कई वर्षों से उनमें कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इन खातों में पड़ी रकम को वापस करने का निर्णय लिया गया है ताकि कर्मचारियों का पैसा अनावश्यक रूप से सिस्टम में पड़ा न रहे और सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच सके।
1000 या उससे कम रकम की होगी वापसी
मंत्रालय के फैसले के अनुसार यह योजना मुख्य रूप से उन निष्क्रिय खातों (Inactive PF Accounts) पर लागू होगी जिनमें 1000 रुपये या उससे कम राशि जमा है। इन खातों में मौजूद पैसे को वापस करने के लिए खाताधारकों को किसी तरह की कागजी कार्रवाई या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
EPFO की ओर से पहचान किए गए ऐसे निष्क्रिय खातों (Inactive PF Accounts) में मौजूद राशि को सीधे आधार से लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा ताकि खाताधारकों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। सरकार का मानना है कि इस पहल से वर्षों से निष्क्रिय पड़े लाखों खातों में फंसा पैसा लोगों तक वापस पहुंच सकेगा। इससे कर्मचारियों को उनका हक मिलने के साथ-साथ EPFO सिस्टम को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
EPFO Refund Money 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान
श्रम मंत्रालय और EPFO के संयुक्त प्रयास से अब तक करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से लगभग 6 लाख खाते ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें जमा राशि 1000 रुपये या उससे कम है। इन खातों के लिए (EPFO Refund Money) प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है।
जिन खातों में आधार और बैंक डिटेल्स पहले से अपडेट हैं, वहां (EPFO Refund Money) सीधे संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं जिन खातों में जानकारी अधूरी है या बैंक लिंक नहीं है, उनके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी योजना
सरकार इस योजना को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने जा रही है। यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे बाकी बचे लगभग 25 लाख निष्क्रिय खातों पर भी लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत (EPFO Refund Money) वापस मिलने से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने नौकरी बदलने या अन्य कारणों से अपने पुराने पीएफ खातों को सक्रिय नहीं रखा।
कब माना जाता है PF खाता निष्क्रिय
EPFO के नियमों के अनुसार यदि किसी पीएफ खाते (EPFO Refund Money) में लगातार तीन साल यानी 36 महीने तक कोई लेन-देन नहीं होता है तो उसे (Inactive PF Accounts) माना जाता है। इसका मतलब यह है कि उस खाते में न तो कोई नया योगदान जमा हुआ हो और न ही कोई क्लेम किया गया हो।
हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे (Inactive PF Accounts) को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है तो वह अपने पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को नए नियोक्ता से लिंक करवाकर खाते को फिर से चालू कर सकता है।

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