CG Ration Alert : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (CG Ration Distribution) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने अप्रैल से जून 2026 तक का चावल एकमुश्त आबंटित करने का आदेश जारी किया है। इस पूरी व्यवस्था को CG राशन वितरण के तहत लागू किया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों को एक ही बार में तीन माह का खाद्यान्न मिल सके।
लाखों हितग्राहियों को बड़ी राहत CG Ration Distribution
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानों में 31 मार्च 2026 तक चावल का भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद 30 अप्रैल 2026 तक सभी पात्र राशनकार्डधारियों को वितरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से CG राशन योजना (CG Ration Distribution) के अंतर्गत आने वाले लाखों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
पात्रता के अनुसार मिलेगा चावल CG Ration Distribution
निर्देशानुसार अंत्योदय, प्राथमिकता एवं अन्य श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार तीन माह का चावल एक साथ दिया जाएगा। इससे बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वितरण प्रक्रिया भी सरल होगी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय CG फूड सिक्योरिटी सिस्टम (CG Ration Distribution) को अधिक प्रभावी और सुगम बनाएगा।
अन्य राशन सामग्री उपलब्धता के आधार पर
इसके साथ ही शक्कर, नमक सहित अन्य राशन सामग्री का वितरण भी उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। शासन का प्रयास है कि सभी हितग्राहियों को समय पर आवश्यक खाद्यान्न मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पहल को CG राशन अपडेट 2026 (CG Ration Distribution) के रूप में भी देखा जा रहा है, जो प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।
वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक हितग्राही को राशन प्राप्ति के बाद रसीद दी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए CG राशन ट्रांसपेरेंसी मॉडल (CG Ration Distribution) को मजबूत किया जा रहा है।
अप्रैल माह में “चावल उत्सव” का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके तहत विशेष अभियान चलाकर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित न रह जाए। खाद्य, राजस्व एवं सहकारिता विभाग द्वारा पूरे वितरण कार्य की निगरानी की जाएगी। शासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे तय समयसीमा के भीतर अपने नजदीकी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें और इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।

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