DURG NEWS : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत भागवत कुर्रे सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Assistant Professor Suspended) किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा।
ज्ञात हो कि सहायक प्रध्यापक श्री कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उडऩदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध (Assistant Professor Suspended) होना पाया गया है।