Thursday, November 7, 2024
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VISHNUDEO SAI CABINET DECISION : विष्णु कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव आरक्षण, धान खरीदी और शिक्षक संविलियन को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

CG Cabinet Meeting Today : विष्णुदेव साय कैबिनेट (VISHNUDEO SAI CABINET DECISION) की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें सबसे बड़ा फैसला त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया गया है.

त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया गया है. इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को कमजोर किया गया है. अब पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धान खरीदी, शिक्षकों के संविलियन को लेकर भी अहम फैसला (VISHNUDEO SAI CABINET DECISION) लिया गया है।

कैबिनेट बैठक (VISHNUDEO SAI CABINET DECISION) में महत्वपूर्ण लिए गए निर्णय

धान खरीदी : खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपये की स्वीकृत शासकीय गारंटी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू होगी।

पंचायत चुनाव आरक्षण: त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय ओबीसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें 25% सीमा को शिथिल कर ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 50% या अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

शिक्षक संविलियन : पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। शेष योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग से पात्रता प्राप्त होते ही आगे किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अधिक स्थायित्व मिलेगा।

प्राचार्यों का वेतनमान : स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान देने की विशेष एक बार की छूट दी गई, जिससे प्राचार्यों के वेतन में संतुलन और पदोन्नति में प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक नीति 2024-29 : नई औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावी रहेगी। नीति में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु MSME संशोधित परिभाषाओं को अपनाया गया है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट : “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047” दस्तावेज का अनुमोदन किया गया, जो 2047 तक के लिए प्रदेश की विकास योजनाओं को निर्देशित करेगा।

नवा रायपुर में निवेश : नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर भूखंड आबंटन का निर्णय लिया गया, जिससे निवेश और रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

– एनएमडीसी आवासीय परिसर : बस्तर जिले के नियानार में एनएमडीसी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय परिसर निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को 118 एकड़ भूमि सीएसआईडीसी को विक्रय की अनुमति दी गई, जिससे कर्मचारियों को आवास सुविधा मिलेगी।

मुद्रांक शुल्क छूट : नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नवा रायपुर परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने पर 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया, जिससे प्राधिकरण को अधिक सहयोग मिलेगा।

– दिव्यांगजन पद : राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में एक पद का सृजन किया गया, जिससे दिव्यांगजनों की शिकायतों और जरूरतों का त्वरित समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को एक बार नि:शुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे छात्रों को लचीली और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी, साथ ही उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल प्राप्त होगा।

अचल संपत्ति पंजीकरण शुल्क : जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क का पुनरीक्षण किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और लाभकारी होगी।

नगर पालिका अधिनियम संशोधन : छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 में संशोधन संबंधी अध्यादेश का अनुमोदन, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में और सुधार आएगा।