Balrampur News : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो, विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के (School Headmaster Suspension) प्रधान पाठक रामधनी यादव के संबंध में विभिन्न माध्यमों से यह गंभीर जानकारी प्राप्त हुई थी कि वे बच्चों के हक का शासकीय अनाज बाजार में बेच रहे हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर जब मामले की जांच की गई, तो प्रधान पाठक को एक बोरी चावल मोटरसाइकिल के माध्यम से ले जाते हुए पाया गया।
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जांच में यह तथ्य सामने आया कि प्रधान पाठक द्वारा अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत प्रधान पाठक रामधनी यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित (School Headmaster Suspension) कर दिया गया है।
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निलंबन (School Headmaster Suspension) अवधि के दौरान संबंधित प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बच्चों के लिए निर्धारित खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीर अपराध मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।



