Lecturer LB Promotion CG : 2,813 व्याख्याता एलबी बनेंगे प्राचार्य, हाई कोर्ट की मुहर, बीएड बनाम डीएलएड विवाद पर लगी रोक

हाई कोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति के लिए राज्य सरकार के मापदंडों को वैध ठहराते हुए बीएड और डीएलएड विवाद को खत्म कर दिया है। अब 2,813 व्याख्याता एलबी को प्राचार्य बनने का रास्ता मिल गया है।

By admin
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Lecturer LB Promotion CG
Highlights
  • हाई कोर्ट ने बीएड बनाम डीएलएड विवाद वाली सभी याचिकाएं की खारिज
  • अब व्याख्याता एलबी संवर्ग के 2,813 शिक्षक बन सकेंगे प्राचार्य

lecturer LB principal Post : राज्य के 2,813 व्याख्याता एलबी के प्राचार्य (Lecturer LB Promotion CG) बनने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य शासन के पक्ष को सही ठहराया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया है।

प्राचार्य पदोन्नति (Lecturer LB Promotion CG) के लिए राज्य शासन द्वारा बनाए गए मापदंडों को चुनौती देते हुए कुछ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि प्राचार्य पद पर केवल बीएड (B.Ed) डिग्रीधारी शिक्षकों को ही पात्र माना जाए और डीएलएड (D.El.Ed) डिप्लोमा धारकों को इस पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप याचिका भी प्रस्तुत की गई।

हस्तक्षेप याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदिवासी विकास विभाग और पंचायत विभाग के अधीन नियुक्त शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन दिया गया है, इसलिए वे भी प्राचार्य पदोन्नति के हकदार हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि चूंकि प्राचार्य का पद प्रशासनिक श्रेणी में आता है, इसलिए इस पर पदोन्नति के लिए बीएड या डीएलएड की अनिवार्यता लागू नहीं होनी चाहिए।

सुनवाई के उपरांत डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को अदालत ने सभी याचिकाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा तय किए गए नियमों और पदोन्नति मापदंडों को वैध ठहराया। अदालत के इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर अब कोई कानूनी अड़चन शेष नहीं रह गई है।

गौरतलब है कि प्राचार्य पदोन्नति (Lecturer LB Promotion CG)से संबंधित याचिकाओं में एक मामला वर्ष 2019 से जुड़ा था, जबकि अन्य प्रकरण वर्ष 2025 और बीएड-डीएलएड विवाद से संबंधित थे। लंबे समय से लटकी इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट के फैसले से अब व्याख्याताओं के लिए प्रमोशन की राह पूरी तरह से खुल गई है।

व्याख्याता एलबी क्या होता है (Lecturer LB Promotion CG)

‘व्याख्याता एलबी’ शिक्षक संवर्ग में एक पद है, जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। यह पद शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद निर्मित किया गया है। शिक्षक एलबी संवर्ग को तीन श्रेणियों— सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता— में वर्गीकृत किया गया है। इनमें व्याख्याता एलबी उच्चतम श्रेणी का पद है।

 

 

 

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