रायपुर। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकेंगे। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अंतराज्यीय आवागमन पर क्वारंटाइन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में रविवार की शाम छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए है। रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संभागायुक्त और कलेक्टरों को राज्य के भीतर एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई पास के उपयोग के संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित आदेश के माध्यम से पूर्व में अंतराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन हेतु ई-पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी गई थी। उक्त निर्देश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं- अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैध्छिक रूप से ई – पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सकें। इसके लिए आवागमन करने वाले सभी यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाये कि वह ई पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतरराज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से यह अनुरोध किया जाये कि वह ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरान्त ही आगे यात्रा करें। अंतराज्यीय आवागमन पर क्वांरटाइन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे।