जशपुर। शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचने, बिना किसी सूचना के अवकाश में जाने और अपनी मनमानी करने वाली महिला प्रधान पाठक (एचएम) को डीईओ ने निलंबित कर दिया है। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जानकारी के अनुसार नीलिमा सुषमा एक्का शासकीय प्राथमिक शाला लोरो विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर में एचएम के पद पर पदस्थ हैं। 21 से 25 जनवरी और 2 व 3 फरवरी 2023 तक एवं 6 फरवरी से अद्यपर्यन्त लगातार बिना पूर्व सूचना, आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित पायी गई। संबंधित द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं व विद्यालय आने पर शराब के नशे में उपस्थित होते हैं। ग्रामवासियों एवं प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किया जाना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वधा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसे में डीईओ जेके प्रसाद ने नीलिमा सुषमा एक्का प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला लोरो, विकासखण्ड बगीचा जिला- जयपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।