जशपुर। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 (बाबू) को निलंबित कर दिया है। दरअसल, बाबू द्वारा अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतने और अधिकारियों के फोन कॉल्स नहीं उठाने साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण ये कार्रवाई की गई है। बाबू को सस्पेंड करने का ये मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है। जहां कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने ग्रामोउघोग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 प्रवीण कुमार साय को निलंबित किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण कुमार साय (सहायक ग्रेड-02) प्रभारी प्रबंधक, ग्रामोद्योग, जिला पंचायत जशपुर को सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बैगर अनधिकृत रूप से मुख्यालय में अनुपस्थित रहने दूरभाष के माध्यम से बार-बार सम्पर्क करने पर फोन नहीं उठाने तथा समय-सीमा की बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण “कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने एवं 31 दिसंबर 2022 से अनधिकृत अनुपस्थित के संबंध में आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई सूचना कार्यालय को नहीं दिये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जशपुर, जिला जशपुर किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।