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Sukanya Samriddhi Yojana : 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो बंद हो जाएगा अकाउंट, जानिए क्यों

Sukanya Samriddhi Yojana : केंद्र सरकार की ओर से आम जनता के लिए कई खास योजनाएं चलाई जाती हैं। आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) से जुड़ी एक जरूरी बात बताते हैं। इस योजना में Account को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस को मैंटेन रखना जरूरी है। अगर 31 मार्च 2024 तक मिनिमम बैलेंस को मैंटेन नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज सकता है।

SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA : केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर देश की महिलाओं और बच्चियों के लिए कई स्कीम्स चलाई जाती हैं। इन स्कीम्स के जरिए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना ((Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) चलाई जा रही है।

स्कीम को केंद्र की मोदी सरकार ने खास बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च किया है। इस स्कीम के जरिए धीरे धीरे कम पैसे जमा करके मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। इस योजना में अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस बनाए रखना बेहद जरी है। इसको लेकर सरकार ने नए नियम भी लागू किए हैं।

31 मार्च 2024 तक अकाउंट होल्डर को इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए अकाउंटहोल्डर को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम बैलेंस 250 रुपये है। इसका मतलब है कि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में 250 रुपये का निवेश करना होता है। अगर इस योजना में हर वित्त वर्ष में निवेश नहीं करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। दोबारा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए अकाउंट होल्डर्स को को 50 रुपये हर साल के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।

बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। बेटी की उम्र के 18 साल के बाद कुल पैसों का 50 फीसदी निकाल सकते हैं। जिसका इस्तेमाल ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई के लिए किया जा सकता है।

टैक्‍स का भी मिलता है फायदा : सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स फ्री स्कीम है। इस पर EEE यानी तीन अलग-अलग स्तर पर टैक्स छूट मिलता है। पहला इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख तक सालाना निवेश पर छूट। दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्‍स नहीं लगता। तीसरा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्‍स फ्री है।

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