सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देश पर उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जिले में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर गोपाल किराना स्टोर, इंद्रा मार्केट बिलाईगढ़ मे 28 मार्च को तथा ड्रीम कैफ़े लेंधरा रोड़ बरमकेला में 29 मार्च को फूड शिविर का आयोजन किया गया है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्याकालीन 4 बजे तक किया जाएगा।
पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य : शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर, रीलेबरर, खाद्य परिवहन, थोक व खुदरा विक्रेता, होटल , रेस्टोरेंट, ढाबा , किराना दुकान, मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस ,जूस सेंटर, खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
लगेगा ये जरूरी दस्तावेज : पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा/ नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर 100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर 2000 है, जबकि उतापदन कर्ता हेतु क्रमशः 3000 व 5000 रूपए का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।