Mungeli News : छत्तीसगढ़ के मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ग्राम मोहतरा तेली गोठान में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी कार्य में अनियमियता पाये जाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरोज कुमार डाहिरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 एवं 10 के तहत निलंबित (Reo Suspend) किया है।
निलंबन (Reo Suspend) की अवधि में सरोज कुमार को कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड पथरिया में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह की भत्ता की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कलेक्टर द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का प्रत्येक समय सीमा की बैठक में समीक्षा किया जाता है। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।