विशेष अभियान के तहत विगत दो दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुल 193 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें 12 वाहन चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए। इन सभी पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
विदित हो कि शराब सेवन कर वाहन चलाने के मामलों में धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्यूनतम ₹10,000 अर्थदंड, 6 माह की जेल या दोनों का प्रावधान है तथा बार-बार नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ शशि मोहन सिंह ने जिलेवासियों से सख्त अपील करते हुए कहा कि “शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि स्वयं एवं दूसरों की जान जोखिम में डालने जैसा है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, तेज गति से वाहन न चलाएं तथा सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें। रायगढ़ पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।”







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