Sarangarh News : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निवार्चन अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यो में लापरवाही बरतने पर एक प्रधान पाठक समेत दाे को निलंबित (Pradhan Pathak Suspended) कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए जगमोहन लाल प्रेमी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कैथा, भाटापारा को निर्वाचन संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने निलंबित (Pradhan Pathak Suspended) कर दिया है। जगमोहन द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन मैं सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरुप लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (03) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दंडनीय है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09, 1(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इसी तरह निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने वाले कामता प्रसाद अम्बेडकर को निलंबित किया है। कर्मचारी कामता प्रसाद अम्बेडकर सचिव ग्राम पंचायत कौवाताल द्वारा निर्वाचन संबंधी सौंपे गए दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया तथा मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने उनको तत्काल निलंबित (Pradhan Pathak Suspended) किया। निलंबन अवधि में कामता प्रसाद अम्बेडकर को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।