Patwari Bribery Case : नाम सुधार के बदले मांगी रिश्वत, पटवारी 25 हजार लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा

Corruption Prevention Act : मुंगेली जिले में एसीबी की यह छह महीने के भीतर चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले प्राचार्य मालिक राम मेहर, राजस्व निरीक्षक नरेश साहू, पटवारी सुशील जायसवाल व पुलिस विभाग के एएसआई राजाराम साहू को भी रिश्वत के मामलों में पकड़ा जा चुका है। लगातार हो रही कार्रवाई ने सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा दिया है। एसीबी की सक्रियता से आम लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है।

3 Min Read
Patwari Bribery Case
Highlights
  • नाम सुधार और नक्शा-खसरा के बदले मांगी गई थी ₹25,000 की रिश्वत
  • पटवारी को एसीबी ने सुरीघाट स्थित कार्यालय से रंगे हाथ पकड़ा
  • छह माह में मुंगेली जिले में एसीबी की यह चौथी बड़ी कार्रवाई

Mungeli News : नाम सुधार के एवज में किसान (Patwari Bribery Case )  से 25 हजार रिश्वत मांगने वाले केसलीकला के पटवारी उत्तम कुर्रे को शनिवार को एसीबी की टीम ने उसके सुरीघाट कार्यालय में रंगे हाथो पकड़ा। एससीबी की टीम ने पटवारी से रिश्वत की रकम जब्त कर उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की है।

30 मई को नगर पंचायत बोदरी जिला बिलासपुर निवासी टोप सिंह अनुरागी ने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके तथा उसके भाई और बहनों के नाम पर ग्राम केसलीकला जिला मुंगेली में 1.43 एकड़ जमीन स्थित है। रिकॉर्ड में उसका नाम टोप सिंह की जगह तोप सिंह लिखा है तथा बहन के नाम के आगे पिता के नाम की जगह पति लिखा है।

पीड़ित द्वारा इसे सुधार कराने के लिए और जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 प्राप्त करने के लिए वह केसलीकला पटवारी उत्तम कुर्रे निवासी दाऊपारा जिला मुंगेली से मिला था। पटवारी (Patwari Bribery Case ) ने सारा काम करा के देने के एवज में उससे 25000 रुपए की मांग की। शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना तैयार की गई।

आफिस में ही रंगे हाथों पकड़ा (Patwari Bribery Case )

शनिवार 10 जून को प्रार्थी टोप सिंह अनुरागी को रिश्वत की रकम 25000 रुपए देने पटवारी के पास भेजा गया। पटवारी उत्तम कुर्रे द्वारा रिश्वत की रकम अपने मुंगेली सुरीघाट स्थित कार्यालय में लेते ही उसे एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े गए पटवारी से रिश्वत की रकम जब्त कर एसीबी के द्वारा उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

छह महीने में चौथी कार्रवाई, अफसरों में हड़कंप (Patwari Bribery Case )

मुंगेली जिले में एसीबी की यह छह महीने के भीतर चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले प्राचार्य मालिक राम मेहर, राजस्व निरीक्षक नरेश साहू, पटवारी सुशील जायसवाल व पुलिस विभाग के एएसआई राजाराम साहू को भी रिश्वत के मामलों में पकड़ा जा चुका है। लगातार हो रही कार्रवाई ने सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा दिया है। एसीबी की सक्रियता से आम लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है।

 

Share This Article