Durg Bhilai News : ऑनलाइन महादेव सट्टा एप (Mahadev Satta) का संचालन दुर्ग जिले में जोरों से चल रहा है। यहां दो लोग खुद को पत्रकार बताकर ऑनलाइन सट्टा एप का संचालन कर रहे थे। उन्होंने पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए लोगों को धोखे में रखकर फर्जी बैंक खाता भी खुलवाया था। सुपेला पुलिस ने उनके सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें दो मुख्य आरोपी फरार हैं।
सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा नगर गदा चौक सुपेला भिलाई निवासी धीरज महतो पिता मिथलेश महतो (22 साल) ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। धीरज ने पुलिस को बताया कि वो श्रीशंकराचार्य अस्पताल जुनवानी भिलाई के बाहर चाय की दुकान चलाता है। उनकी खुद को पत्रकार बताने वाले गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा से पहचान हो गई थी।
इन दोनों ने उसके और उसके दोस्त पुरानी बस्ती रावणभाटा निवासी मुकेश तांडी से कुछ डिटेल मांगा और कहा कि वो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए वो उसके नाम पर बैंक खाता खुलवाएंगे। रवि और गोविंदा ने उनके नाम पर खाता तो खुलवाया, लेकिन मोबाइल नंबर अपना डलवाकर उस खाते का खुद ही संचालन करने लगे।
जब धीरज ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोबाइल नंबर से खाता सिस्टम में अपडेट नहीं ले रहा है, इसलिए उन्होंने अपना नंबर दिया है। इसके बाद वो लोग उनका खाता और एटीएम लेकर चले गए। उन्होंने बोला कि कुछ दिन बाद सिस्टम में खाता अपडेट होने के बाद वो लोग उसे खाता वापस कर देंगे। साथ ही खाते का मोबाइल नंबर भी बदलवा देंगे।
कुछ महीने बीत जाने के बाद जब उन लोगों ने खाता वापस नहीं किया तो धीरज ने आईडीएफसी बैंक नेहरू नगर में जाकर दोनों का खाता चेक करवाया। वहां उन्हें बताया गया कि उनके खाते में काफी बड़ी मात्रा में अवैध लेनदेन हुआ है। बैंक मैनेजर ने यह भी बताया कि उनका यह खाता मुंबई से होल्ड कर दिया गया है।
धीरज और तांडी भी चलाते थे सट्टा एप (Mahadev Satta)
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एसीसीयू और सुपेला पुलिस ने धीरज महतो और मुकेश तांडी को दो दिन पहले गिरफ्तार किया है। वो लोग महादेव सट्टा (Mahadev Satta) एप का संचालन कर रहे थे। जिसका लेनदेन उनके खाते में हो रहा था।
पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ मिलकर कथित पत्रकार रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान भी यह काम करते हैं। उनके खाते से लेनदेन उन्हीं दोनों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने रवि और गोविंदा चौहान सहित अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं।