Election 2024 : छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव (LokSabha Election) को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होंगे। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए कुल 24299 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा सीट पर 1961 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण के तीन लोकसभा सीट राजनांदगांव ,महासमुंद और कांकेर में चुनाव के लिए 6567 मतदान केंद्र। बनाए गए हैं। वहीं तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा सीट सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर दुर्ग और रायपुर के में 15701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि 2019 से लोकसभा चुनाव (LokSabha Election) में वोटरो की संख्या में 7.96 प्रतिशत कि वृद्धि हुई है। 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में 15 लाख 14 हजार 13 वोटरों बढ़े है।
छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ 52 है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कुल वोटरों की संख्या 2,855`है, जो लोकसभा चुनाव में 2024 अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है।
लोकसभा चुनाव से जुड़ी जानिए ये जानकारी
– प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है।
– राज्य का Elector-Population Ratio- 66.70 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1015 है।
– चिन्हांकित दिव्यांग (PWD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है।
– प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं।
– प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है।
– कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है।
– इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है।
– 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है।
– राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है |
– राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन आठ फरवरी 2024 को किया जाकर इसे 2 प्रतियों में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जिले स्तर पर प्रदान किया जा चूका है।
– राज्य में अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 के बाद भी मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
95 लाख चुनाव खर्च की सीमा : लोक सभा चुनाव (LokSabha Election) के दौरान प्रत्याशियों के लिए चुनाव के लिए खर्च की सीमा 95 लाख रूपए निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को कम से कम 3 बार अपने खर्चों की जानकारी देनी होगी। निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
पहले आओ-पहले पाओ पर दी जाएगी अनुमति : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि चुनाव के दौरान चुनावी सभा रैली का आयोजन, रोड शो का आयोजन जैसे आवेदनों पर अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।सभा का आयोजन रात के 10 बजे के बाद प्रतिबंधित होगा। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।