Friday, October 18, 2024
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Lok Sabha Election : इस दिन होगा 2024 लोकसभा चुनाव तारीख का एलान

Lok Sabha Election 2024 : भारत की 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की तैयारियों में जुट गया है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। क्या 16 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं?

कुछ दिन से सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग (Lok Sabha Election) का एक लैटर खूब वायरल हो रहा है। जिसके बाद चुनाव तारीख को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को नकारते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह जरूरी नहीं कि इसी तारीख से मतदान शुरु हों।

सोशल मीडिया में वायरल हो रही चुनावी तारीखों पर चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा चुनाव की संभावित तारीख पर एक सुझाव है। यह तारीख इसलिए दी गई है जिससे अधिकारी जिला स्तर पर चुनाव की योजनाओं को समय रहते पूरा कर सकें और व्यवस्था बना सकें।

बहरहाल, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पिछले चार लोकसभा चुनाव और संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार देखें तो हम चुनाव की संभावित तारीखों का अंदाजा लगा सकते हैं।

कैसी तय की जाती है लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की तारीख

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा चुनावों का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है।

निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह संविधान में दिए निर्धारित समय-सीमा के अंदर चुनाव पूरा कराए। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीख तय करने में प्रमुख रूप से काम करता है।

लोकसभा में सभी सदनों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। और कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीख इस प्रकार निर्धारित करता है जिससे संविधान में दी गई समय-सीमा का उल्लंघन भी न हो।

तारीख चुनते समय किन बातों को ध्यान में रखता है निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करते वक्त कुछ विशेष परिस्थियों का भी ध्यान रखता है।

1. चुनाव की तारीख ऐसी होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में मतदान किया जाना है वहां ज्यादा गर्मी या बारिश न हो। ताकि मतदान प्रभावित न हो सके।

2. निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी तारीख चुनी जाती है जिससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को अनुचित लाभ न मिल सके।

3. तारीख चुनते वक्त निर्वाचन आयोग धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय अवकाश, खास परीक्षाओं की तारीख और सुरक्षा बलों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखता है।