जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ के जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के निर्देश में जिला पंचायत सीईओ जीतेन्द्र यादव ने तुलसीदास मरकाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगांव, जशपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकहित भगत बगीचा जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री विनोद सिंह, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा अजय कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है। कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देशानुसार दिनांक 20.03.2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु मार्गदर्शिका एवं निर्देश जारी किया गया है। जिसके परिपालन में आपके जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत 01 अप्रैल 2023 से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार सिन्हा ने ग्राम पंचायत मैनी जनपद पंचायत बगीचा में सर्वेक्षण हेतु प्रगणक दल का गठन किया गया है। किन्तु आपके द्वारा प्रगणक दल का सही चयन नही करने से ग्राम पंचायत मैनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। तथा शासन के मंशा अनुसार प्रगति नही हो पा रही है। जनपद पंचायत जशपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकहित भगत को कारण बताओं नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 10 दिवस होने के उपरान्त भी आपके जनपद पंचायत क्षेत्र का प्रगति लक्ष्य के विरुद्ध 19.56 पुरा हुआ। जबकि सर्वेक्षण का कार्य को 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण करना है। पत्थलगांव जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलसीदास मरकाम को नोटिस जारी करके 10 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी आपके जनपद पंचायत क्षेत्र का प्रगति लक्ष्य के विरूद्ध 23.66 प्रतिशत पूरा हुआ है। जनपद पंचायत बगीचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद सिंह को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि 10 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त आपके जनपद पंचायत क्षेत्र का प्रगति लक्ष्य के विरूद्ध 23.50 प्रतिशत पूरा हुआ है। आपके प्रगति से अनुमान लगाया जा रहा है, कि आपके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है। आपका उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने के साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों / निर्देशों की अवहेलना है, साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत होने से कदाचरण की श्रेणी में आता है। क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए, आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए? इस संबंध में 03 दिवस के अन्दर कार्य की प्रगति के साथ मेरे समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। आपसे समयावधि में समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।