कोरिया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में शासकीय राशि दुरुपयोग के मामले में जांच करते हुए लोकपाल ने सरपंच व सचिव पर 1-1 हजार अर्थदंड व 25 -25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर राज्य रोजगार गारंटी कोष में 60 दिवस के भीतर जमा करने का निर्णय पारित किया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत सरगवां में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत भूमि समतलीकरण के कार्य मे भ्रष्टाचार की शिकायत ग्राम कर्री निवासी सुनील कुमार के द्वारा लोकपाल से की गई थी, तथा लोकपाल ने 12 मार्च 2019 को सरपंच सरगवां सुखराज सोनपाकर, सचिव प्रवीण कुमार पांडेय, रोजगार सहायक अनामिका सिह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए उक्त शिकायत की जांच की गई थी। जांच में लोकपाल ने पाया कि ग्राम कर्री निवासी सोनकुंवर पिता देवलाल के नाम पर गांव में भूमि ही नही है लेकिन सोनकुंवर के नाम से दूसरे की भूमि पर 1 लाख 27 हजार की लागत से भूमि समतलीकरण का कार्य कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके बाद लोकपाल के द्वारा सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया था। इसके साथ ही जांच के दौरान लोकपाल ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि कर्री में पटवारी हल्का नम्बर 08 में भूमि खसरा 123, 124/1 रकबा क्रमश: 1.73, 1.24 हेक्टेयर भूमि दिलबसिया पति देवलाल के नामपर दर्ज है, तथा सोनकुंवर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन नही होना पाया गया, जिसके बाद लोकपाल ने रोजगार सहायक को दोष मुक्त करते हुए शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामले में सरपंच व सचिव के विरुद्ध निर्णय पारित किया है।