कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव के विकासखंड केशकाल के शासकीय प्राथमिक शाला कुमुड़ में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) चतुर सिंह ध्रुव को छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रगणक के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कार्य में शराब सेवन कर कार्य में लापरवाही बरतने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उक्त कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए उक्त सहायक शिक्षक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी करते हुए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी केशकाल नियत किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।