कांकेर। ग्राम पंचायत पुसावंड विकासखण्ड कांकेर के गौठान में नियमित रूप से पशुपालकों से गोबर की खरीदी नहीं करने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल ने ग्राम पंचायत के सचिव साधूराम मंडावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पुसावंड गौठान के मैप पोर्टल का अवलोकन करने पर 16 से 31 जनवरी 2023 तक गोबर की खरीदी नहीं करना पाया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उच्च अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत सचिव साधूराम मंडावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं कार्य में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीईओ जिला पंचायत कोरिया द्वारा ग्राम पंचायत खुटरापारा के सचिव दिलीप कुमार को निलंबित किया गया है। सीईओ जनपद पंचायत बैकुंठपुर के प्रतिवेदन अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंधित आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उक्त कृत्य हेतु सचिव ग्राम पंचायत खुटरापारा जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 एवं छ.ग. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 4 एवं नियम 5 का उल्लंघन करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त सचिव के निलंबन के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत खुटरापारा के सचिवीय पदीय दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत जामपारा में पदस्थ सचिव श्री लालमन बरगाह जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से सौंपा गया है।