सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ग्राम भंवराही पुलिस चौंकी बसदेई, विखं भैयाथान में एक 15 वर्षिय मुस्लिम लड़की का विवाह घर वाले कर रहे थे। बारात मध्यप्रदेश के अनुपपुर से आने वाली है। प्राप्त सूचना की जिला बाल संरक्षण टीम को मिली। उक्त निर्देश पर उम्र के सत्यापन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं चाईल्ड लाईन ओड़गी को दी गई। घर वाले बताये की बालिका कोई स्कूल में नही पढ़ी है केवल मदरसा में गई है। पता करने पर पता चला कि बालिका गांव के ही एक स्कूल में पांच साल पढ़ी है। स्कूल से जन्म तिथि पता करने पर बालिका मात्र 15 वर्ष 03 माह की निकली। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने परिजनों को समझाईस दिया कि यदि बाल विवाह होता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत् कार्यवाही होगी और यदि बिना विवाह के भी बालिका चली जाती है तो अपहरण का अपराध दर्ज होगा। मोबाईल के माध्यम से दुल्हे एवं उसके पिता को भी समझाईस दिया गया। सभी विवाह बाद में करने को राजी हो गये। कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, अखिलेश सिंह, जैनेन्द्र दुबे, माया चन्द्रकला जायसवाल, हर गोविन्द चक्रधारी, राधा यादव, अनवरी खातुन, पुलिस बसदेई से आरक्षक अमित कुमार, ओमप्रकाश सिंह, संगीत कुमार, कृष्ण दुबे एवं बृजेश साहू उपस्थित थे।