यूटिलिटी डेस्क। वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपको कुछ जरूरी कामों को जल्द निपटा लेना चाहिए। अगर आप इन कामों को 31 मार्च से पहले नहीं करते, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उन जरूरी कामों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें 31 मार्च 2022 से पहले कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से –
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको ये काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च है। अगर आप 31 मार्च से पहले इस काम को नहीं करते। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
अगर आपने अपने बैंक खाते की केवाईसी नहीं करवा रखी है, तो आपको ये काम 31 मार्च से पहले जल्द करा लेना चाहिए। केवाईसी के लिए आपको बैंक में विजिट करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आदि जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी को बदला है, तो इस स्थिति में नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को जरूर दें। अगर आप 31 मार्च से पहले इस काम को नहीं करते, तो ऐसे में कंपनी ज्यादा टीडीएस को काट सकती है। इससे आपको नुकसान हो सकता है।
अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं कराई है, तो इसे जल्द से जल्द करा लें। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते, तो इस स्थिति में आपके डीमैट अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इस कारण आप स्टॉक मार्केट में ट्रे़ड नहीं कर सकेंगे।
अगर आप 31 मार्च 2022 से पहले इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इसमें आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, आदि छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
अगर आपका एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है, तो आपको 31 मार्च से पहले इन अकाउंट्स में कुछ पैसे डाल देना चाहिए। पीपीएफ और एनपीएस खाते में अगर आप पैसे नहीं डालते, तो इस स्थिति में आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।