रायपुर। छत्तीसगढ़ के दो जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इनमें नारायणपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला शामिल है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नारायणपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कलेक्टर धर्मेश साहू ने इसके आदेश जारी किए। इसके पहले यहां 11 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए थे, जिसे 6 दिन और बढ़ाकर 17 मई रात 12 बजे तक कर दिया गया है। वहीं जीपीएम (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ) में लॉकडाउन 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, इस आशय के आदेश आज जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने जारी कर दिए हैं, जारी आदेश के अनुसार अब यहां 15 मई रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन जिले में रहेगा। पहले यहां 12 मई तक लॉकडाउन का आदेश था।
लगेगा 10 हजार का जुर्माना: जीपीएम में जरूरी सेवाओं, दशगात्र, अंत्येष्टि और शादी को छोड़कर सब प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति मॉर्निंग-ईवनिंग वॉक या फिर बिना कारण घूमता हुआ मिला तो 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। हालांकि दशगात्र, अंत्येष्टि और शादी समारोह में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें भी शादी के लिए वर और वधु पक्ष से सिर्फ 5-5 लोगों की अनुमति है। शादी वर या फिर वधु के घर में ही हो सकेगी। इसके साथ ही कलेक्टर की ओर से अक्षय तृतीया और ईद के त्यौहार पर समस्त जिलेवासियों से घर में ही रह कर पूजा-पाठ करने और नमाज पढ़ने की अपील की गई है, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके।
जरूरी सेवाओं को छूट: नारायणपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सेवाओं में कुछ रियायतें भी दी है। सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जरूरतों के सामान लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। इनमें किराना, ग्रासरी, पोलिट्री, मटन, अंडा की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेलों, पिकअप, मिनीट्रक और गाड़ियों में की जा सकेगी। इस दौरान होम डिलेवरी की भी छूट रहेगी। इस दौरान दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी