जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना में लापरवाही बरतने के कारण जिला पंचायत सीईओ ने एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। सचिव पर कार्रवाईका मामला जशपुर जिले का है। जानकारी के अनुसार, मनोरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलोरी में पदस्थ पंचायत सचिव तेम्बा राम को बार-बार निर्देश देने के बावजूद गोधन न्याय योजना के कार्य करने में रूची नहीं लिया जाना एवं जनपद पंचायत के साप्ताहिक बैठकों में भी अनुपस्थित रहना जिसके कारण गोबर खरीदी की मात्रा भी अत्यन्त न्यून पाया गया। इस प्रकार तेम्बा राम, ग्राम पंचायत सचिव अलोरी द्वारा शासन के महत्वकांक्षी योजना के संचालन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-03 तथा छ०ग० ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4, एवं 6 के विपरीत है। अतएव तेम्बा राम, ग्राम पंचायत सचिव अलोरी, जनपद पंचायत मनोरा, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय मनोरा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।