जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक सहायक शिक्षक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सहायक शिक्षक (एलबी) को जशपुर जिला शिक्षाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जशपुर डीईओ द्वारा जारी निलंबन आदेश के मुताबिक जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महादेवडांड, विकासखंड बगीचा जिला जशपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक अभय दास के खिलाफ पुलिस थाना बगीचा में 23 जुलाई को अपराध क्रमांक 144/021 धारा 363, 366, 376 (2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है। अतएव अभय दास सहायक शिक्षक (एलबी) की सेवाएं छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम ‘ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा, जिला जशपुर (छग) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त कार्रवाई बगीचा बीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।