रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार को फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। वैक्सीनेशन बंद करने से कोर्ट नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। सरकार से पूछा कि कैसे वैक्सीनेशन करना बंद कर दिया गया? कोर्ट ने कहा अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को 33% के हिसाब से सामान रूप से आज से ही वैक्सीन लगाई जाए। राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी। इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। इसकी पहली सुनवाई कोर्ट में 4 मई को हुई थी। कोर्ट ने एक वर्ग समूह को टीकाकरण करने पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा गया था कि बीमारी अमीर व गरीबी देख नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने राज्य की भूपेश सरकार को दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था, लेकिन राज्य सरकर ने 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन ही बंद कर दिया था। आज जब इसी मामले को लेकर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई तो एक बार फिर हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को झटका लगा।
केंद्र की मोदी सरकार से भी मांगा जवाब: हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से भी पूछा कि इतना कम वैक्सीन राज्य को क्यों मिल रहा है? कितने अनुपात में मिलना चाहिए और कम मिलने की वजह क्या है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है।