रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सोमवार की रात भूपेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत या उससे कम है, उन जिलों में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार से लोग रात 10 बजे तक ही होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कामकाज होंगे। वहीं शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में संडे लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सभी जिलों में धारा 144 अब भी लागू रहेगा। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि इन छूट के बावजूद भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं सभी जिलों में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी पर जोर देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा 5 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत कम कोरोना संक्रमण दर वाले जिलों में अभी सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे और चौपाटी खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं सभा, जुलूस, धरना राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। बात करें 5 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों में तो वहां पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी। वर्तमान में 5 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों में रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले ही शामिल हैं। अगर संबंधित जिले के कलेक्टर कुछ छूट देंगे भी तो कोई भी दुकानों को शाम 6 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन जिलों में भी रजिस्ट्री ऑफिस पहले की तरह खुले रहेंगे। आगे कोरोना संक्रमण के स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार फैसला लेगी।