नेशनल डेस्क। अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इस स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको पांच लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है. आप पोस्ट ऑफिस में एफडी भी करवा सकते हैं. आपको इसके लिए डाकघर की टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में निवेश करना होगा. इसमें आपको बैंकों के मुकाबला एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा. उदाहरण के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) पर अधिकतम 5 साल से 10 साल तक की अवधि के लिए 5.40 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. जबकि पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर आपको 6.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.
ब्याज दर : पोस्ट ऑफिस में एक साल की एफडी पर आपको सालाना 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. इसके साथ दो साल और तीन साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं. इन पर भी सालाना 5.5 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. वहीं, इसमें पांच साल के लिए अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सालाना 6.7 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. ब्याज को सालाना आधार पर भुगतान किया जाता है, लेकिन कैलकुलेट तिमाही आधार पर किया जाएगा.
कौन खोल सकता है खाता : पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क, तीन वयस्क तक मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की एफडी में किसी नाबालिग की ओर से अभिभावक, कमजौर दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक या 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई नाबालिग अपने खुद के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है. इस स्कीम में किसी भी संख्या में अकाउंट खोले जा सकते हैं.
स्कीम के फीचर्स
- यह अकाउंट 1 साल, 2 साल, 3 साल औप 5 साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है.
- अकाउंट को न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश के साथ खोला जा सकता है. इसमें 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. स्कीम में निवेश करने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है.
- ब्याज का भुगतान सालाना आधार पर होगा. किसी भुगतान के लिए ब्याज की राशि के बकाया होने पर उस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा.
- सालाना ब्याज को सेविंग्स अकाउंट में डाला जाएगा. इसके लिए उसे ऐप्लीकेशन देनी होगी.
- पांच साल की टर्म डिपॉजिट में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत बेनेफिट मिलेगा.