रायपुर। राज्य शासन द्वारा स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कुकिंग कास्ट में वृद्धि किए जाने का आदेश जारी किया है। कुकिंग कास्ट में बढ़ोत्तरी का यह आदेश एक अप्रैल 2020 से लागू होगा। अब प्राथमिक शालाओं को मध्यान्ह भोजन की कुकिंग के लिए प्रति छात्र प्रति दिवस के मान से 5.19 रूपए दिए जाएंगे जबकि माध्यमिक शालाओं के लिए कुकिंग कास्ट की राशि 7.45 रूपए देय होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते वित्तीय वर्ष में प्राथमिक शाला के लिए कुकिंग कास्ट की दर 4.90 रूपए तथा माध्यमिक शालाओं को 6.71 रूपए दी जाती थी। राज्य शासन ने एलपीजी रसोई गैस का उपयोग करने वाले प्राथमिक शालाओं को 20 पैसे तथा माध्यमिक शालाओं को 30 पैसे प्रति छात्र प्रति दिवस के मान से दिए जाने का आदेश जारी किया है। इस प्रकार प्राथमिक शाला में गत वर्ष की दर से 29 पैसे और माध्यमिक शाला में 74 पैसे की वृद्धि कुकिंग कास्ट में की गई है। इस वृद्धि से राज्य बजट में लगभग 9 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल (अपर प्राथमिक शाला) में कुकिंक कास्ट की दर के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कूल स्तर पर प्राथमिक शाला के लिए प्रति दिवस प्रति छात्र कुकिंग कास्ट की दर 5.39 रूपए और अपर प्राथमिक शाला के लिए प्रति दिवस प्रति छात्र कुकिंग कास्ट 7.75 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राथमिक शाला के लिए कुकिंग कास्ट में केन्द्रांश 2.98 रूपए तथा राज्यांश 2.21 रूपए, एलपीजी के लिए अतिरिक्त पोषण राशि प्रति छात्र 20 पैसे स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अपर प्राथमिक शाला के लिए कुकिंग कास्ट में केन्द्रांश 2.44 रूपए तथा राज्यांश 2.98 रूपए, एलपीजी के लिए अतिरिक्त पोषण राशि प्रति छात्र 30 पैसे स्वीकृत की गई है।