दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिलेे के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्बारा लिंगा राम मरकाम, सहायक शिक्षक एवं प्रभारी अधीक्षक, बालक आश्रम, पोटाली संचालित पालनार विकास खण्ड कुआकोण्डा द्वारा बालक आश्रम शाला में अध्ययनरत छात्रों से निजी खेत में श्रम कार्य लिये जाने संबंधी प्रमाण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने तथा अधीक्षकीय कार्य में लापरवाही व स्वैच्छाचारिता बरता जाना पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के उपनियम-3 (i) (i i) (iii) के एव छ.ग. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् पोटाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में लिंगा राम मरकाम का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, कटेकल्याण निर्धारित किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।