कोंडागांव। शुक्रवार को कोंडागांव जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय के मामले में कार्यवाही करतेेे हुए जायसवाल कृषि केन्द्र पर 03 लाख 82 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया साथ ही दुकान के संचालकों को दोबारा इस प्रकार के कृत्यों से बचने हेतु सचेत किया गया। ज्ञात हो कि जिले में अधिक दाम पर उर्वरकों के विक्रय के संबंध में जानकारी मिलने पर कलेक्टर द्वारा सभी प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर उर्वरक अधिक दाम पर बेचने के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। जिसके तहत् 10 अगस्त को राजस्व विभाग के दल द्वारा दबिश देकर जायसवाल कृषि केन्द्र के संचालकों को अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय करते पाया गया था। जिसपर दुकान पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई थी एवं कृषि विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिसके अनुसार कलेक्टर द्वारा जायसवाल कृषि केन्द्र के संचालकों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, दैनिक स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना, बिना कैशमेमों के उर्वरक विक्रय, निरीक्षक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत न करने, व्यवसाय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने एवं असत्य रिकार्ड दर्ज करने हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-03, 5, 35 (1) (क) (ख) एवं प्रपत्र अ-1 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 क का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-क के तहत् दोषी पाते हुए सालिकराम जायसवाल, मेसर्स-जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र, केशकाल निवासी ग्राम सुरडोंगर को 3,82,820 (तीन लाख बयासी हजार आठ सौ बीस रूपये) का अर्थदण्ड लगाया गया।