जशपुर। नशे की हालत में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक और बिना सूचना के पिछले चार महीने से गायब प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है। जिला शिक्षाधिकारी ने बताया कि 9 दिसंबर को स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान बगीचा ब्लॉक के सोनगेरसा संकुल अंतर्गत प्राथमिक शाला सेमरजोबला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) शीतल राम स्कूल में नशे की हालत में पाए गए। सहायक शिक्षक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया जिसमें कर्तव्य अवधि में शराब का सेवन किया जाना पाया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है। लिहाजा शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.). प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड-बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल निलंबित किया गया है। इसी तरह टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा 13 अगस्त 2022 से आज दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थित पाये गये हैं। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है। टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड – बगीचा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।