न्यूज डेस्क। देश में 6 अगस्त को उप राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं. 10 अगस्त को वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी 6 अगस्त को ही जारी कर दिए जाएंगे. अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 19 जुलाई तक चलने वाली है. जानकारी के लिए बता दें कि 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चलेगी. फिर उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. यहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि वर्तमान उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल दस अगस्त को पूरा होगा. उससे चार दिन पहले ही नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाएगी. उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है. इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं. इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है. वह बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है. नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है. उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक निर्वाचक मंडल में कुल 788 सांसद होते हैं. इनमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य के साथ साथ लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं. राष्ट्रपति के चुनाव की तरह इसमें वोट का मान अलग अलग नहीं होता बल्कि हरेक सांसद के वोट का मान समान होता है यानी एक. इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के मतदान अधिकारी लोकसभा के महासचिव होंगे. क्योंकि नियमानुसार बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव मतदान अधिकारी होते हैं. अभी राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोकसभा महासचिव का नंबर आएगा. जरूरत पड़ने पर मतदान संसद भवन की पहली मंजिल पर बने कक्ष संख्या 63 में होगा.