बलरामपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित एवं निर्बाध रूप से धान उपार्जन हेतु मुख्य सचिव छत्तीगढ़ शासन द्वारा विभिन्न निर्देश दिये गये थे। निर्देशानुसार धान खरीदी को प्रभावित करने वाले संभावित तथ्यों का पुर्वानुमान कर उसके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले के भौगोलिक अवस्थिति तथा तीन सीमावर्ती राज्यों से जुड़ाव के दृष्टिगत धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही एहतियात के तौर पर विभिन्न समितियों में लम्बे समय से पदस्थ सहायक समिति प्रबंधकों तथा ऑपरेटरों का फेर-बदल किया गया है। सहायक समिति प्रबंधकों को नवीन पद एवं पदस्थापना स्थल पर आगामी आदेश पर्यन्त तक आदेशासनुसार कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। जारी आदेशासनुसार सरना के सहायक समिति प्रबंधक गुलाब सिंह को खरीदी प्रभारी बलंगी, बलंगी के ज्योतिरादित्य सिंह को सरना, कुसमी के विजय कुमार को सामरी, सामरी के सुबस पैंकरा को कुसमी, महावीरगंज के मंजर अंसारी को त्रिकुण्डा, त्रिकुण्डा के तुषारकांत पाल को रामचन्द्रपुर तथा रामचन्द्रपुर के सहायक समिति प्रबंधक रामबदन सिंह को महावीरगंज का खरीदी प्रभारी बनाया गया है।
8 ऑपरेटरों का भी जारी हुआ तबादला आदेश : इसी प्रकार 08 ऑपरेटरों को नवीन पद एवं पदस्थापना स्थल पर आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया है। जिसमें बलरामपुर के ऑपरेटर देवेन्द्र सिंह को राजपुर, राजपुर के आशीष कुमार गुप्ता को बलरामपुर, बलंगी के धर्मचन्द साहू को रघुनाथनगर, डिण्डो के सुश्री जिवन्ती किण्डो को त्रिकुण्डा, महावीरगंज के रमेश यादव को चान्दो, त्रिकुण्डा के पुष्पराज गुप्ता को डिण्डो, चान्दो के फरीद अंसारी को महावीरगंज तथा रघुनाथनगर के ऑपरेटर देवेन्द्र सिंह को बलंगी उपार्जन केन्द्र भेजा गया है।
अव्यवस्था पर नोटिस जारी : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सतत् निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य हेतु धान उपार्जन केन्द्र बलरामपुर के बड़कीमहरी में तहसीलदार भागीरथी खाण्डे व सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ ग्रामीण स.वि. विभान नाथ को क्रमशः नोडल व सहायक नोडल को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा किये गये औचक निरीक्षण के दौरान केन्द्र में व्यापक अव्यवस्थाएं पाई गई जिसे दुरूस्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु बार-बार निर्देशित किये जाने के पश्चात् भी उक्त धान उपार्जन केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया गया, जो अत्यंत खेद का विषय है। उक्त कृत्य शासन के निर्देशों व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। तत्संबंध में तहसीलदार बी.खाण्डे तथा श्री विभान नाथ पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर जवाब अनिवार्यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जवाब समय पर अथवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।