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धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के स्थानीय विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक धमतरी निवासी निविदाकार अशोक कुमार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप समय सीमा में कार्य नहीं होने की वजह से उनका नाम आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करते हुए भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है। दरअसल वनमण्डलाधिकारी मयंक पाण्डेय द्वारा दुगली परिक्षेत्र में एक नग परिक्षेत्र अधिकारी, आवास भवन निर्माण के लिए बेरोजगार/डिप्लोमा/राजमिस्त्रियों के लिए निविदा मंगाई गई थी। इसमें न्यूनतम दर विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक, धमतरी निवासी निविदाकार अशोक कुमार द्वारा डाली गई।
निविदा शर्त अनुसार भवन बनाने के लिए निविदाकार की समय अवधि अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गई। निविदाकार द्वारा समय वृद्धि की मांग की गई। इस पर विचार करते हुए कार्यालय द्वारा 05 मार्च 2022 से 05 मई 2022 तक कार्य पूरा करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया गया। कार्यालय द्वारा निविदाकार को पहला नोटिस 22 जुलाई 2022 और दूसरा नोटिस 12 सितम्बर 2022 को जारी किया गया। इसके बावजूद निविदाकार द्वारा ना ही कार्य शुरू किया गया और ना ही कार्यालय से सम्पर्क किया गया। इस तरह विगत डेढ़ साल के बाद भी निविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं कर निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया। फलस्वरूप समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने की वजह से शासकीय कार्य में बाधा निर्मित हुई। इसके मद्देनजर वनमण्डलाधिकारी द्वारा न्यूनतम दर में निविदा के माध्यम से प्रदायित कार्य आदेश को निरस्त किया गया। साथ ही निविदाकार द्वारा जमा की गई अतिरिक्त कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि दो लाख 11 हजार 240 रूपये को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है और एक वर्ष के लिए उनका नाम काली सूची में दर्ज करते हुए भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।
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