रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के भिलाई, रिसाली और बीरगांव को छोड़कर सभी नगर पालिक निगमों में कोविड 19 के तीव्र प्रसार के रोकथाम और जन सामान्य को राहत पहुचाने के उद्देश्य से सुसंगत उपकरण, आवश्यक उपाय एवं सामग्री क्रय करने हेतु महापौर निधि से अधिकतम 50 लाख रुपए तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की है। मंत्री डॉ.डहरिया की इस पहल से नगर निगम क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण को रोकने और उपचार की दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई सहित सेनेटाइजेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता कर्मचारी भी लॉकडाउन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंत्री डॉ.डहरिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि कोविड पीडितों की संख्या बढ़ी है ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ स्थानों पर समस्याएं आ सकती है, लेकिन शासन द्वारा इससे भी निपटने पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि भिलाई, रिसाली, बीरगांव नगर पालिक निगम को छोड़कर अन्य नगर पालिक निगम को महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में निगम आयुक्तों को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया गया है और कोरोना के रोकथाम, जरूरी उपकरण तथा अतिआवश्यक सामग्री क्रय करने की अनुमति होगी। मंत्री डॉ.डहरिया ने बताया कि महापौर निधि से 50 लाख की राशि मिलने से शहरी क्षेत्रों में कोरोना के रोकथाम की दिशा में प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने नगरीय निकाय के अधिकारी- कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी सहित लॉकडाउन में सेवा दे रहे चिकित्सक, नर्स, पुलिस, समाज सेवियों आदि की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी कोरोना को रोकने की दिशा में तब तक डटे रहेंगे जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में न हो जाए। गौरतलब है कि कल ही नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिकुमार डहरिया ने कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही अधिक मौतों के बाद शवों को जलाने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रिसाली और बिलासपुर में विद्युत शवदाह गृह संचालन के लिए 7 दिवस के भीतर अल्पकालीन निविदा हेतु अनुमति प्रदान की है। इससे आपदा की घड़ी में शव का दाह संस्कार करने घण्टों तक मुक्तिधाम में इंतजार करने वाले परिजनों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।