भैरमगढ़। राज्य सरकार कि पहल से आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए वन अधिकार मान्यता कानून 2006 नियम 2007 संशोधित नियम 2012 पेसा एक्ट 1996 नियम 2022 को लेकर जिला बीजापुर ब्लॉक भैरमगढ़ के कुुछ गांव आबूझामाड क्षेत्र में आते हैं। जिनमें बैल , मरामेट्टा, उतला, पल्ली, बोडगा, मरकापाल, धर्मा, निराम, पल्लेवाया, मरकपाल, बंगोली, सातवा, चिंगेर, तकीलोड गांव के ग्रामीणों एक दिवसीय सयुक्त ग्राम सभा बैठक आयोजित किया गया था। जिसमें वन अधिकार मान्यता कानून 2006, के तहत मिलने वाले अधिकार, सामुदायिक अधिकार,सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पेसा कानून 1996 नियम 2022 के तहत मिलने गौण खनिज , लघु वनोपज, सामुदायिक संसाधन, रेत खनन, निस्तारित, वन प्रबंधन, संरक्षण, संवर्धन करने की अधिकार पारंपरिक ग्रामसभा ही सक्षम हैं। इन विषयों को राजेंद्र कडती जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया।
इन विषयों पर सर्व सहमति से ग्राम सभा में प्रस्ताव पास
1 वन अधिकार समिति का गठन
2 ग्राम सभा अध्यक्ष सचिव का गठन
3 वन प्रबंधन सरकार समिति
4 शांति एवं न्याय समिति
सर्व सहमति पर प्रस्ताव पास : इन विषयों पर चर्चा कर क्षेत्र के सभी सदस्यों ग्रामीणजन सर्व सहमति से पारित किया गया। जिसमें पंचायत के सचिव, सरपंच, युवा, बुजुर्ग महिला उपस्तिथ थे। आदिवासी युवा जिला अध्यक्ष राजेन्द्र कड़ती ने बताया कि ग्रमीणों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। आयोजन गोंडी भाषा में था। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़ती एवं ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल कर्मा युवा प्रभाग टीम एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित मरामेटा में सामिल हो ग्राम सभा वन अधिकार समिति के सदस्यों को पेसा एक्ट, वन अधिकार मान्यता कानून को विस्तर से बताया।