Thursday, November 21, 2024
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अब यहां भी 31 मई की रात 10 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की मिली अनुमति

नारायणपुर। अब नारायणपुर कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यहां 31 मई की रात 10 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ का 27वां जिला है, जहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब केवल कोरिया जिले में आदेश होना बाकी है। कलेक्टर ने नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये है। आम जनता के लिए आवश्यक सामग्रियों के संस्थानों/प्रतिष्ठानों अथवा दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सााथ ही आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में रियायत देते हुए देते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 18 मई से 31 मई रात्रि 10ः00 बजे तक लाॅकडाउन रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिश्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिष्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें तथा उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को एक सप्ताह हेतु सील किया जाएगा। शनिवार रविवार को सम्पूर्ण दुकाने पूर्णतः बंद रहेगीं। परन्तु आवश्यक सेवा यथा पेट्रोल पम्प, अस्पताल, मेडिकल दुकान, पी.डी.एस. दुकान, दूध, फल, पेट शाॅप, एल पी जी गैस, न्यूज पेपर, सब्जी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं षनिवार एवं रविवार को भी संचालित रहेगीं।